विद्यार्थियों के लिए पर्सनल एजुकेशन नंबर
उत्तर प्रदेश/लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने कक्षा एक से इंटरमीडिएट तक के विद्यार्थियों का पर्सनल एजुकेशन नंबर (पेन) अनिवार्य कर दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देश के आधार पर पुरे प्रदेश में यह नियम लागू कराने के लिए शिक्षा विभाग हो आदेश जारी कर दिए गए हैं।
शिक्षा महानिदेशालय की ओर से सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों व जिला विद्यालय निरीक्षकों को प्रत्येक बच्चे का पर्सनल एजुकेशन नंबर या पेन बनवाने के निर्देश दिए गए हैं। पेन नम्बर के बिना विद्यार्थियों की गणना किसी भी प्रकार के शैक्षिक सरकारी रिकार्ड में नहीं हो सकेगी। शैक्षिक सरकारी रिकार्ड में नाम न होने के कारण विद्यार्थियों को ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) नहीं मिल सकेगी। और शिक्षा के अन्तर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति व अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित कर दिए जाएंगे।
शासकीय प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा व मान्य में पंजीकरण नहीं हो सकेगा। ऐसे में सरकारी , अशासकीय सहायता प्राप्त (पड ) स्कूलों व निजी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए यह बहुत जरूरी है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से परिषदीय में पढ़ रहे 1.96 करोड़ विद्यार्थियों का पेन बनाने के लिए यू-डायस प्लस पोर्टल पर प्रोफाइल अपडेट करने के निर्देश सभी बीएसए को दिए गए हैं।